नई दिल्ली: भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके मालिक मुकेश अंबानी पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। SEBI ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर कारोबार में कथित हेराफेरी करने को लेकर यह कार्रवाई की है। इस हेराफेरी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ और मुकेश अंबानी के साथ ही दो अन्य यूनिट्स पर पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई सेज प्राइवेट लि. से 20 करोड़ रुपये और मुंबई सेज लि. को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला नवंबर 2007 में आरपीएल शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से संबंधित है। इससे पहले, RIL ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1 फीसद हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। इस सूचीबद्ध अनुषंगी इकाई का बाद में 2009 में RIL में विलय हो गया। मामले की सुनवाई करने वाले SEBI अफसर बी जे दिलीप ने अपने 95 पन्नों के आदेश में कहा कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में कोई भी हेराफेरी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है और वे बाजार में हुई हेराफरी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। एमजी मोटर और टाटा पावर ने स्थापित किया सुपरफास्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इस वर्ष अर्थव्यवस्था में हो सकती है बढ़ोतरी एलआईसी के एम्बेडेड मूल्य का पता लगाने के लिए Milliman सलाहकारों का किया गया चयन