नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर तक घोषित करता है या जारी कर देता है तो उसकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। यह कार्य घरेलू कालाधन अनुपालन विंडो के अंतर्गत होगा। गौरतलब है कि अघोषित आय को 30 सितंबर तक जारी करने की छूट केंद्र सरकार ने दे रखी है इस माह के अंत में यह छूट समाप्त हो जाएगी। आयकर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र बेंगलुरू, सीआईटी सीपीसी द्वारा की गई घोषणा के तहत यह जानकारी प्रधान आयुक्त को तक साझा नहीं होगी।