नोएडा: गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है. वहीं, दिल्ली से लगे नोएडा में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. गणतंत्र दिवस को देखते हुए नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है. नोएडा पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 31 जनवरी तक नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. लोगों को बिना पूर्वअनुमति किसी भी तरह का जुलूस या प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी. अतिरिक्त DCP (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि, "लोगों को निजी ड्रोन उड़ाना, सार्वजनिक स्थल पर ड्रिंक करना, ट्रैफिक जाम और हथियार रखने की भी इजाजत नहीं होगी." इसके साथ ही पुलिस ने शादी या अन्य समारोह पर हर्ष फायरिंग पर भी रोक लगा दी है. पुलिस ने ये भी कहा कि ऐसे ऑडियो या वीडियो भी ना चलाए जाएं जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो. साथ ही किसी को भी बिना अनुमति के भूख हड़ताल भी करने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही कोई भी सड़क पर डंडा, रॉड या हथियार लेकर नहीं घूम सकता है. केवल दिव्यांग को डंडा रखने की अनुमति होगी. धारा 144 का उल्लंघन करने वाले शख्स पर धारा 188 के तहत केस चलाया जाएगा. रिलायंस क्यू3 का नेट प्रॉफिट 12.5 पीसी से बढ़कर हुआ इतने करोड़ 100 रुपए प्रति लीटर होने के करीब पेट्रोल, जानें क्या है डीजल का हाल पावर फाइनेंस कॉर्प ने बांड के माध्यम से जुटाए USD 500 मिलियन