चंडीगढ़: पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग के चारों तरफ लगायी गई धारा 144 को हटा दिया गया है। अमृतसर पुलिस प्रशासन ने जलियांवाला बाग के चारों ओर खास आदेशों के साथ धारा 144 लगा रखी थी, जिसे लिखित आदेश के 24 घंटे पश्चात् वापस लेने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, जलियांवाला बाग परिसर के समीप अभी भी कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। वही जलियांवाला बाग के चारों ओर बुधवार शाम को धारा 144 लगा दी गई थी। इसके लिए खास लिखित आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, जनता के सख्त विरोध के पश्चात् इस आदेश को वापस ले लिया गया। इस बारे में पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जलियांवाला बाग तथा उसके समीप स्थिति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी घटना को रोकने के लिए धारा 144 लगी रहती है, इसके लिए खास लिखित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल लिखित आदेश वापस लिए जाते हैं। हालांकि, अमृतसर शहर में अभी भी विरोध प्रदर्शन तथा सभाओं को रोकने के लिए धारा 144 लागू है। अमृतसर पुलिस ने 8 सितंबर को जलियांवाला बाग परिसर तथा समीप के क्षेत्रों में सभाओं, विरोध प्रदर्शनों तथा नारेबाजी पर पाबंदी लगाने के लिए धारा 144 लागू की थी, जिसे अब हटा दिया गया है। हालांकि, जलियांवाला बाग परिसर के आसपास अभी भी कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। DCP भंडाल ने अपने आदेश में बताया था कि उन्हें तहरीर प्राप्त हुई है कि कुछ संगठन जलियांवाला बाग के रेनोवेशन के विरोध में प्रदर्शन करने तथा धरना देने की रणनीति बना रहे हैं। 'वैक्सीन नहीं लगवाई तो घर पर रहो..', कर्मचारियों पर सख्त हुई पंजाब सरकार मिजोरम में फिर सिर उठा रहा कोरोना, लगातार चौथे दिन मिले 1000 से अधिक नए मरीज हुसैन सागर में पीओपी की मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति नहीं: तेलंगाना उच्च न्यायालय