नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के समाधान योजना को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेट एयरवेज की परिसमापन प्रक्रिया को मंजूरी दी और विमानन कंपनी की संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया। जेट एयरवेज का स्वामित्व जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को सौंपने की अनुमति देने वाले NCLAT के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और अन्य कर्जदारों की याचिका स्वीकार की, जो जेट एयरवेज के समाधान योजना के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ थे। कोर्ट ने कहा कि कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है, और इसके द्वारा प्राप्त धन से कर्ज चुकाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि जेट एयरवेज की संपत्तियां बेची जाएं और कर्ज का भुगतान हो सके। पहले NCLAT ने 12 मार्च को जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इस फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने NCLAT के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दो और धराए, अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार 'अपना गाँव अपनी सरकार, करो चुनाव का बहिष्कार..', झारखंड में नक्सलियों के पोस्टर खेत की जुताई कर रहे थे किसान, अंदर से निकली ऐसी चीज़, रह गए हैरान