बालाघाट. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लोग हर तरह से प्रयास कर रहे है. ऐसा ही एक मामला आया बालाघाट के घोंदी गांव का, जिसमे एक अमीर अपनी बाइक बेच कर गरीब बन गया है, जिसके बाद उसे योजना का लाभ मिलने लगा है. घोंदी निवासी अमीर चंद ने बताया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल था, किन्तु 13 नियमो के आधार पर उसके पास बाइक होने से वह अयोग्य हो गया. उसने 2 साल मजदूरी कर पैसे जमा किये थे और बाइक खरीदी थी. जब उसे यह बताया गया तब उसने मोटर साईकिल को 25 हजार रुपए में अपने रिश्तेदार को बेच दी. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ में अयोग्य होने को लेकर 13 मापदंड है जिसमे मोटर युक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन व मछली पकड़ने की नाव नहीं होना चाहिए. मशीनी तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण और 50 हजार व इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए. वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो. वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10 हजार से अधिक कमा रहा हो. आयकर देने वाला परिवार और व्यवसाय कर देना वाला परिवार, वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो. वे परिवार जिनके पास कम से कम 2.5 एकड़ भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो. दो या उससे अधिक मौसम की फसल लेने वाले व 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो. यह 13 नियम है. ये भी पढ़े श्रीलंका में आपदा से 122 की मौत, भारत ने भेजी सहायता मन की बात : पर्यावरण से जुड़ना और उसे महत्व देना है सभी का कर्तव्य - PM मोदी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी पूरी तरह से तैयार