नई दिल्ली: अब होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ग्राहकों की ओर से मिले सर्विस चार्ज को अपने कर्मचारियों में वितरित करना होगा नहीं तो उस रकम का कर चुकाना होगा. दरअसल, आयकर विभाग को शिकायत मिली है कि होटल और रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज के रूप में मिली रकम को अपने कर्मचारियों में नहीं बांटते हैं और अगर बांटते भी हैं तो बहुत कम अनुपात में देते हैं. हरियाणा: एसटीएफ के छह पुलिसकर्मियों ने व्यवसायी से लूटे 22 लाख आयकर विभाग ने अपने फील्ड ऑफिसर से कहा है कि वह होटल और रेस्टोरेंट के एकाउंट्स की जांच करें कि क्या वे लोग सर्विस चार्ज के रूप में मिले रुपये को अपने कर्मचारियों में वितरित कर रहे हैं या नहीं. विभाग ने यह भी कहा है कि अधिकारी यह भी पता लगाएं कि रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को सर्विस चार्ज कि कितनी रकम दे रहा है. आयकर विभाग के अनुसार, अगर वेटर को सर्विस चार्ज का पैसा नहीं दिया गया, तो ये रकम होटल मालिक की आमदनी में गिनी जाएगी. ऐसी स्थिति में इस पैसे का इनकम टैक्स चुकाना होगा. ये कार्यवाही सर्विस चार्ज से होने वाली आमदनी को छुपाने वाले होटलों की शिकायत मिलने के बाद हुई है. शेयर बाजार: बढ़त के साथ खुले बाजार ने दिन के अंत तक फिर किया निराश आपको बता दें कि होटल में खाना खाने पर ग्राहकों को 10 फीसद सर्विस चार्ज चुकाना पड़ता है. हालांकि, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अनुसार, सर्विस चार्ज वसूलना जरूरी नहीं है लेकिन इसके बावजूद कई होटल सर्विस चार्ज वसूल करते हैं. दरअसल, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को यह शिकायत मिली थी कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट अनिवार्य तरीके से ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, जो मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन है. मार्केट अपडेट:- वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदा: सचिन और बिन्नी बंसल पर सख्त हुआ आयकर विभाग, भेजा नोटिस लगातार तीन दिन घटने के बाद आज बढ़े सोने-चांदी के दाम देश के आधे से ज्यादा ATM हो सकते हैं बंद, यह है वजह