नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में रेत के अवैध खनन और उनमें सरकारी अधिकारी की मिलीभगत के मामले की सीबीआई जाँच पर से सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में लगाई रोक हटा दी. अब इस मामले की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि यूपी के चर्चित रेत के अवैध खनन मामले में गत 28 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गत सात अक्टूबर को रोक लगा दी थी. तब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट किया था कि उसका आदेश हाईकोर्ट को सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर गौर करने से नहीं रोकेगा. अब इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सीबीआई जांच पर लगाई की रोक को हटाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में खनन को पट्टे पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके सरकार पट्टे पर दे रही है। वर्ष 2012 से अब तक यूपी के75 जिलों में 149 खनन लीज जारी किए हैं. जबकि बचाव में यूपी सरकार के वरिष्ठ वकील अनिल दीवान ने दलील दी कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है. फिर भी हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे. माल्या को एफिडेविट दायर करने का दिया हुक्म NGO पर की SC ने टेढ़ी नज़र