श्रीनगर: रणबीर पीनल कोड कानून को पारित करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला प्रदेश बन गया है. इस कानून के अनुसार, सिविल सर्वेंट्स या उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा अपने अंडर काम कर रहीं महिलाओं का शोषण अलग से अपराध की श्रेणी में आएगा. जम्मू-कश्मीर की राज्य प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को राज्य के रणबीर पीनल कोड में एक संशोधन कर कानून पारित कर दिया. मध्यप्रदेश में हो रही कमलनाथ की ताजपोशी, लेकिन जश्न मना रहा यूपी का ये शहर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नेतृत्व में हुई इस बैठक में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन बिल 2018 पास कर दिया गया. इस बिल में इसे धारा 354 E में विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसके तहत सेक्सटॉरशन और प्रताड़ना को अपराध माना जाएगा. रणबीर पीनल कोड में 151, 161 शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड और एविडेंस ऐक्ट की धारा 53A में अधिकारियों द्वारा संशोधन किए जा रहे हैं. इससे सेक्सटॉर्शन रणबीर पीनल कोड में दिए इसी तरह के दूसरी गतिविधियां भी आपराधिक श्रेणी में आ जाएंगी. एक अध्ययन में सामने आया, याददाश्त के लिए नोट्स से बेहतर है चित्र बनाना नए नियम के तहत सेक्सटॉर्शन (किसी फेवर के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करना) को अपराध घोषित किया गया है.साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट में भी दुर्व्यवहार की परिभाषा को बदल दिया जाएगा और नए कानून के तहत वर्कप्लेस पर यौन संबंधों की मांग करने वालों पर धारा 5 के अंतर गाठ कार्यवाही की जाएगी. खबरें और भी:- अमित शाह को मुख्य अतिथि बनाने पर खड़ा हुआ विवाद, आप नेता ने कहा शाह हिन्दू नहीं हैं वित्तमंत्री ने बताए आंकड़े, विलफुल डिफॉल्टरों के खिलाफ 2500 एफआइआर हुई दर्ज बाज़ार में सुस्त मांग के कारण सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट