नईदिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जिसके तहत शहाबुद्दीन को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष न्यायालय द्वारा कहा गया है कि शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में बिहार की सिवान जेल से दिल्ली भेज दिया जाए और तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन को किसी तरह का विशेष ट्रीटमेंट न दिया जाए। मिली जानकारी के अनुसार शहाबुद्दीन पर चल रहे मामलों की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग होगी। उन पर करीब 45 प्रतिशत मामले चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया कि संविधान का राइट टू फेयर ट्रायल केवल आरोपी हेतु नहीं है यह तो पीड़ित के लिए है। शहाबुद्दीन की दलील से न्यायालय सहमत नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि हर मामला फ्री एंड फेयर ट्रायल हो। मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके विरूद्ध चल रहे मसलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने की अपील की थी। उनका कहना था कि बिहार में रहने से शहाबुद्दीन से जुड़े मसले प्रभावित हो सकते हैं इसलिए उन्हें बिहार के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। सिवान जेल की पोल खुली, शहाबुद्दीन के नए लुक की फोटो हुई VIRAL शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप तय मुसीबत में शहाबुद्दीन, भेजा जा सकता है तिहाड़