फिर हाईकोर्ट पहुंचा शक्तिमान मामला, उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

देहरादून: उत्तराखंड से एक बड़ी घटना सामने आ रही है यहाँ उच्च न्यायालय ने शक्तिमान घोड़े की मौत के अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकार से 16 दिसंबर तक यह बताने को बोला है कि सरकार ने पूर्व में इस मामले को वापस लेने की अपील दाखिल क्यों की?

मामले के मुताबिक, होशियार सिंह बिष्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था। साथ ही निचली कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो मामले के शिकायतकर्ता हैं न ही गवाह हैं। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के चलते पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने शक्तिमान घोड़ेकी टांग पर हमला किया तथा बाद में घोड़े की मौत हो गई। इस मामले में अब उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी एवं अन्य को सजा दिलाने की मांग की है। 

वही उत्तराखंड की एक दूसरी घटना में रुड़की में एक ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में अचानक आग (fire in roorkee transformer factory) लग गई। यहाँ देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, और ऐसा होने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं उसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग (Roorkee Fire Brigade) को दी गई। इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई गाड़ियां भेजी। 

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