अब ऐप आधारित कैब में राइड शेयरिंग होगा बैन

अब ऐप आधारित कैब सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहकों को राइड शेयर करने की सुविधा नहीं दे पाएंगे. एक खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सिटी टैक्सी स्किम 2017 के अंतर्गत जिस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है, उसके मुताबिक राइड शेयरिंग सेवाओं को गैरकानूनी मानकर बैन किया जा सकता है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के की एक खबर के मुताबिक टैक्सियों को डेस्टिनेशन के बीच में किसी यात्री को पिक करना और ड्राप करने की अनुमति नहीं है. वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग को पूरा भरोसा है कि राइड शेयरिंग को अनुमति नहीं मिलेगी. वहीं एक सरकारी अफसर का इस मामले में कहना है कि हम ऐप आधारित कैब सेवाओं के ऑपरेशन को नियंत्रित करने की योजना बना रहे है.

हालाँकि स्किम के कुछ फीचर्स को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. लेकिन कैब शेयरिंग को निश्चित रूप से गैरकानूनी होने की वजह से अनुमति नहीं मिलेगी. आखिरी बार सरकार ने टैक्सी स्किम 2015 में लाया गया था और अब फिर से कुछ सुधर के बाद नया टैक्सी स्किम पेश किया जायेगा. देश में फिलहाल ओला और ऊबर जैसी कंपनियां ऐप आधारित कैब सर्विस प्रोवाइड करती है.

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