अयोध्या मसले पर शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कुछ दूरी पर बनाई जा सकती है मस्जिद

नई दिल्ली। अयोध्या के राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद के विवादित मसले पर सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को शिया वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब सामने रखा। इस दौरान बोर्ड ने कहा कि विवादित जगह से कुछ दूरी पर मस्ज्दि मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जा सकती है। गौरतलब हे कि इस विवादित मामले में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।

जिसके बाद न्यायालय ने कहा था कि संबंधित पक्ष न्यायालय के बाहर इस मसले को हल कर सकते हैं यदि उन्हें न्यायिक सहायता की आवश्यकता होगी तो न्यायालय मध्यस्थता के लिए उन्हें सहायता प्रदान कर सकता है। जिसके बाद इस मामले में विभिन्न पक्षों द्वारा अपने अपने मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शिया वक्फ का कहना है कि बाबरी मस्दिज शिया वक्फ है।

ऐसे में वही विभिन्न पक्षों से शांतिपूर्ण चर्चा कर सकता है। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वह शांतिपूर्ण समाधान के लिए अन्य पक्षों से चर्चा कर सकती है। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों का दावा है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर बाबरी मस्जिद बनी थी। मंदिर तोड़कर यह मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। ऐसे में 6 दिसंबर 1992 को कुछ पक्षों के विवाद के बीच बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। इसके बाद पक्षों ने न्यायालय की शरण ली थी।

इलाहाबाद न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल, एसयू खान व डीवी शर्मा की बेंच ने 2.77 एकड़ जमीन के तीन बराबर भाग करने और उसे संबंधित पक्षों को बांटने का आदेश दिया था मगर इसके बाद कुछ पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी और न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर रहा है।

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