नारायण राणे के खिलाफ 'कारण बताओ' नोटिस, जानिए पूरा मामला

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके मुंबई के जुहू मौजूद बंगले 'आदिश' के लिए फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस तटीय नियमन जोन के उल्लंघन के केस में जारी किया गया है। नोटिस के तहत बंगले के निर्माण में मंजूर फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) से अधिक का निर्माण किया गया है। उन्हें इस मामले में 10 जून प्रातः 11 बजे मुंबई उपनगर कलेक्टर के सामने हाजिर होने के लिए बोला गया है।

नोटिस में यह भी बताया गया है कि यदि वह इस मामले में पेश नहीं होंगे तो उचित कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस 24 मई को जारी किया गया है। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट के सचिव एवं पर्यावरण डायरेक्ट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले BMC भी राणे के बंगले में अवैध निर्माण का दावा करते हुए तोड़ने की कार्रवाई का नोटिस दे चुकी है।

नोटिस के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 11 जुलाई 2007 को FSI की अनुमति दी गई थी, जिसके अनुसार, BMC ने 2810.80 वर्ग मीटर की FSI की अनुमति दी। BMC की जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बंगले में 4272.41 वर्ग मीटर का निर्माण कर लिया गया मतलब नियमों का उल्लंघन करते हुए 1461.61 वर्ग मीटर अधिक निर्माण कर दिया गया। नोटिस के अनुसार, जिला स्तरीय तटीय प्रबंधन समिति की 17 मई को हुई मीटिंग में नियमों के उल्लंघन पर चर्चा के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। वही इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 21 मार्च को नारायण राणे का बंगला गिराने का आदेश जारी किया था। हालांकि, कालका रियल एस्टेट ने बंगला गिराने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाया खटखटाया था, तत्पश्चात, सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया था। 

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