मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नया ट्विस्ट आ आया है. शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ईदगाह समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की लोअर कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और कहा था कि इस मामले से संबंधित सभी केस अब हाई कोर्ट में चलेंगे. शाही ईदगाह मस्जिद समिति की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है. यही नहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि, उच्च न्यायालय का फैसला, याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को नकार देता है, क्योंकि यह केस के दो अपीलीय चरणों को छीन लेता है. बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केवियट फाइल कर रखी है. बता दें कि, मथुरा विवाद भी अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद तरह ही है. हिन्दू पक्ष का यह दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया था. 1670 में औरंगज़ेब ने मथुरा में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया था. इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ. मथुरा में कुल 13.37 ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर पूरा केस है . दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास लगभग 10.9 एकड़ का और शाही ईदगाह के पास ढाई एकड़ पर मालिकाना अधिकार है. हिंदू पक्ष ईदगाह को अवैध तरीके से कब्जा करके खड़ा गया ढांचा बताते हैं. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और यह जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि के हवाले करने की मांग कर रहा है. बता दें कि, हिन्दू पक्ष अपना दावा साबित करने के लिए लगातार शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग कर रहा है, ताकि यह साबित किया जा सके कि, वहां मंदिर ही था और उसके अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं. क्या डॉक्टर-इंजीनयर और क्या प्रोफेसर ! धर्मानतरण के रैकेट में सब शामिल, गाजियाबाद मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा उत्तराखंड में आफत बनकर बरसा पानी, पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली नुकसान और तैयारियों की जानकारी सीएम नितीश कुमार को भाजपा ने दिया एक और झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने किया NDA में जाने का ऐलान