बाराबंकी। स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के कुछ आतंकी कोर्ट से दोषमुक्त हो गए। जी हां, इस मामले में यह माना जा रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बड़े पैमाने पर लापरवाही की गई। मिली जानकारी के अनुसार बाराबंकी के जिला न्यायालय ने साबरमती एक्सप्रेस रेल में बम धमाके को लेकर आतंकी गुलजार अहमद बानी और उसके सहयोगी सिद्धार्थ नगर निवासी अब्दुल मुबीन को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश महमूद अजहर खान के न्यायालय ने दो आतंकियों के पक्ष में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि प्रकरण में अभियोजन की लापरवाही आरोपियों को मुक्त कर दिया गया। गौरतलब है कि साबरमती एक्सप्रेस में बम विस्फोट हो गया था इस दौरान करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में गुलजार अहमद वानी व मुबीन पर आरोप लगे थे। गुलजार अहमद वानी कश्मीरी है और वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व शोधार्थी था। वानी करीब 16 वर्ष से कारावास में हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में कानपुर के पास वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी।गौरतलब है कि वानी को 2001 में पकड़ा गया था। उस पर कानपुर, आगरा और उत्तरप्रदेश सहित कई स्थानों से पकड़ा गया है। भारत को मिली सफलता, प्रतिबंधित हुआ हाफिज़ सईद का आतंकी संगठन कमांडर के बयान से नहीं है इत्तेफाक, हिजबुल मुजाहिदीन में दो फाड़! आतंकवाद विरोधी शपथ ली गई