पाक के हिन्दू मैरिज एक्ट में बड़ा बदलाव

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में रहने वाली हिन्दू महिलाओं के लिए सिंध प्रान्त की असेंबली ने बड़ा फैसला सुनाया है, असेंबली ने पाकिस्तान में रह रही हिन्दू महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया है. कानून के मुताबिक अब वे अपने पहले पति की मृत्यु के 6 महीने बाद अपनी इच्छा से दोबारा शादी कर सकती हैं. साथ ही असेम्बली ने हिन्दू महिलाओं के हक़ में एक और फैसला सुनाया है.

इसके अनुसार अब हिन्दू महिलाऐं शादी से खुश न होने पर शादी ख़त्म करने के लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं. सिंध के कानून मंत्री जियाउल हसन का कहना है कि बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है. इस मामले में बिल, असेंबली में नंद कुमार गोकलानी ने पेश किया था, नन्द पाकिस्तान की मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं. . उन्होंने कहा है कि यह शुरआत है आगे हिन्दू महिलाओं को और भी अधिकार दिए जाएंगे. 

आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंह प्रान्त में भारी मात्रा में हिन्दू आबादी रहती है, हैदराबाद, कराची जैसे जिले शामिल हैं. अबतक पाकिस्तान में रहने वाली हिन्दू आबादी को पाकिस्तान के रूढ़िवादी कानून के अनुसार चलना होता था, जिसमे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस कानून के पारित होने के बाद उनकी परेशानियों में जरूर कमी आएगी. 

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