छतरपुर. छोटी सी बात पर भाभी ने देवर के हाथ पकड़े और सगे बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि “थाना खजुराहो अंतर्गत केसरीपुरा गांव के रहने वाले फरियादी गनपत कुशवाहा ने शिकायत दर्ज कराई कि 9 अगस्त 2015 को शाम करीब 4 बजे वह घर से बधियन वाले खेत पर गया. उसने देखा कि वहाँ देखा कि खेत का चारा कटा हुआ था. उसने अपने बड़े भाई परमलाल से पूछा चारा क्यो कटवाया. इस पर गनपत की भाभी मंगाबाई ने गनपत को पकड़ लिया और परमलाल ने कुल्हाड़ी मारी जिससे उसका ऊपर का होंठ कट गया. परमलाल ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया.” वकील ने बताया कि, “गनपत अपनी जान बचाकर रिपोर्ट करने के लिए भाग रहा था कि रास्ते में परम और उसके बेटे नोनेलाल ने उसे रोककर गालियां देते हुए धमकाया कि यदि उसने रिपोर्ट की तो उसे जान से खत्म कर देगें." उन्होंने बताया "तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एमके बाथम की कोर्ट ने बुधवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए परमलाल और उसकी पत्नी मूंगाबाई को उक्त वारदात का दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 326 में 3-3 साल की कठोर कैद के साथ तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई. कोर्ट ने मामले के सहआरोपी नोनेलाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.” नाबालिग ने रेप की कोशिश कर रहे पिता को मारा चाकू रींगस - 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा सैमसंग के उत्तराधिकारी के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा