नई दिल्ली । सहारा डायरी में बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा डायरी के मसले की जांच की मांग से जुड़ी याचिका को ठुकरा दिया है। इस मामले में वरिष्ठ अभिभाषक प्रशांत भूषण ने कथित तौर पर आयकर विभाग के छापे में जब्त डायरी करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले में प्रशांत भूषण ने याचिका के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस तरह के दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए। दस्तावेजों को देखने के बाद स्पष्टतौर पर कहा गया कि इस तरह के दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जो सामग्रियां तय पैमाने के अनुसार नहीं हैं। जिन्हें माना नहीं जा सकता है उस आधार पर जांच नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा कहा गया कि इसके बिना जांच किया जाना संभव नहीं है इस मामले में बिना किसी सामग्री के सुनवाई कोर्ट नहीं कर सकता है। सहारा को राहत, डायरी को सबूत मानने से इनकार नोट बदलने गए बुजुर्ग की मौत, सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा मामला उत्तरप्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए सवाल