राज्य सरकार संसद में बने कानून के खिलाफ अपील नहीं कर सकती

नई दिल्ली : अपनी जिद के लिए जानी जाने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा.आधार नंबर को अलग-अलग सरकारी योजनाओं और फोन नंबर के साथ लिंक करने के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से नीतिगत सवाल पूछा कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए क़ानून के ख़िलाफ़ अपील कैसे कर सकती है.

उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ लिंक करने के फैसले के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वे अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाएंगी.

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सहमति जाहिर कर कहा कि यह ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए. लेकिन एक राज्य इसे कैसे चुनौती दे सकता है.कोर्ट में ममता बनर्जी निजी तौर पर याचिका दायर करने की सलाह दी.सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक करने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर केंद्र को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

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