दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और दो नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि एनएलयू के रजिस्ट्रार जी.एस वाजपेयी इस पद की योग्यता को पूरा नहीं करते हैं. लंदन ब्रिज आतंकी हमला: हमलावर को लेकर सुरक्षा बल ने किया बड़ा खुलासा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में आरोप लगाया गया है कि जी.एस वाजपेयी लॉ स्नातक नहीं हैं? ऐसे में कैसे रजिस्ट्रार पद पर उनकी नियुक्ति 2014 में की गई? लॉ की डिग्री नहीं है और उन्हें एलएलएम और पीएचडी फैकल्टी का हेड बनाया गया है. अचानक अफगानिस्‍तान पहुंचे अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्या हैं इरादे? इस मामले में दायर याचिका के मुताबिक उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2017 में अपनी बेटी महक को एलएलएम में दाखिला दिला दिया और 2018 में पीएचडी में नामांकन करा दिया. इसके बाद 2019 में महक को यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट और गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त करा दिया. याचिका में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार ने अपनी भतीजी सभ्यता प्रकाश को एनएलयू में ही संचार प्रबंधक के पद पर नियुक्ति करा दी.आरटीआइ कार्यकर्ता अशोक कुमार जैन की याचिका हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार, एनएलयू, वाइस चांसलर, महक और सभ्यता प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राष्ट्रीय पार्टी के नेता की दूसरी शादी में आई रूकावट, इस महिला के आरोप ने बढ़ाई मुश्किल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया की तर्ज पर किया वीजा नीति का वादा उद्धव ठाकरे आज साबित करेंगे बहुमत, विधायकों की संख्या में पहले के मुकाबले इजाफा