टोल प्लाजा पर फीस वसूली रोकी

कपूरथला : कपूरथला लोक अदालत में दायर एक याचिका पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर स्थायी लोक अदालत कपूरथला की चेयरमैन मंजू राणा ने जालन्धर-लुधियाना राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर फीस वसूली बंद करने के आदेश जारी कर दिया. इस मामले में ह्यूमन राइट्सप्रेस क्लब की याचिका में नेशनल हाईवे को पार्टी बनाया गया था.

आपको बता दें कि लुधियाना से जालंधर तक के रास्तों में कई जगह अवैध कब्जे हुए हैं, जिन्हें हटाया जाना था. इस कारण 71 से ज्यादा लोगों मारे जा चुके हैं. इस मामले में स्थायी लोक अदालत कपूरथला में ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की याचिका में नेशनल हाईवे को पार्टी बनाया गया था. लोक अदालत ने इस मामले में हाईवे अथॉर्टी द्वारा जवाब दाखिल न करने पर लाडोवाल टोल प्लाजा के ठेकेदार को फीस वसूलने पर रोक लगा दी है. यह रोक जवाब दावा के दाखिल किये जाने तक जारी रहेगी.

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के वकील मानित मल्होत्रा के अनुसार उन्होंने एक शिकायत दायर की थी, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जवाब देने से बच रहा है.इसीलिए जज जज मंजू राणा ने जवाब के लिए बाउंड करने के लिए उक्त आदेश जारी किया. यदि नेशनल हाईवे अथॉर्टी की टीम उक्त आदेश का जल्दी नहीं मानेगा तो टोल पर हमेशा के लिए ताला लगने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है.

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