नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ चेतन चौहान द्वारा दायर किए मानहानि के मामले में तीस हजारी कोर्ट द्वारा सामान जारी किया गया है. जिसमे उन्हें जवाब देने को कहा गया है. इससे पहले महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद को बतौर आरोपी अदालत में बुलाने को लेकर यह फैसला सुरक्षित रखा था. जिसमे 28 जनवरी को तीस हजारी अदालत ने आज तक के लिए यह फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद केजरीवाल और आजाद को समन जारी किया गया है. बता दे कि डीडीसीए की छवि को लेकर दिए गए बयान के बाद डीडीसीए और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने शिकायत की थी. जिसमे केजरीवाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि, एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे फोन कर बताया था कि डीडीसीए अधिकारियों ने उनके बेटे का टीम में सिलेक्शन करने का आश्वासन दिया था, किन्तु अगले दिन सूची में बेटे का नाम नहीं था. इसको लेकर मेरी पत्नी ने डीडीसीए अधिकारियों से बात की. जिसमे डीडीसीए अधिकारी ने पत्नी को एसएमएस भेजकर कहा कि वह रात को उनके दफ्तर में आ जाए, अगले दिन उसके बेटे का नाम सूची में डाल दिया जाएगा. इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीडीसीए सेक्स रैकेट का अड्डा है. वही इस बयान का पूर्व क्रिकेटर व सांसद कीर्ति आजाद ने समर्थन किया था. जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था. वही अब दोनों के खिलाफ समन जारी किया गया है. चुनाव के 48 घंटे पहले ही बेन हो जाऐंगे Exit Polls अरविंद केजरीवाल पर लगे खालिस्तानी आतंकी से मिले होने के आरोप नोट से वोट की बात पर केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश डरपोक हैं केजरीवाल मगर सतर्क रहने की है जरूरत