नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज मंगलवार (28 फ़रवरी) को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर सुनवाई की. प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान CJI ने सख्त रुख अपनाते हुए सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए. CJI ने कहा कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है. आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं. CJI ने आगे कहा कि जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास मौजूद हैं. वहीं उन्होंने पूछा कि क्या आप जमानत के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग कर रहे हैं. वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) अब इस मामले में उच्च न्यायालय में गुहार लगाएगी. बता दें कि, मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में हुए घोटाले के मामले में CBI ने रविवार को अरेस्ट किया था. सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और CBI जांच के तरीके को चुनौती दी थी, जिसकी याचिका ख़ारिज कर दी गई है. वहीं, CBI ने उन्हें सोमवार (28 फ़रवरी) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. अदालत ने सिसोदिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है. CBI ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ आरंभ कर दी है. CBI ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी सूची तैयार की है. बताया जा रहा है कि CBI नए सिरे से पूछताछ करेगी. पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे, उनसे ये सवाल वापस पूछे जाएंगे. 'अच्छा हुआ दाऊद के दोस्त नहीं आए...', CM शिंदे ने किसको लेकर कही ये बात? कोई बलात्कारी, तो कोई भ्रष्टाचारी.. ! 'कट्टर ईमानदार' AAP के इन 7 नेताओं पर गंभीर आरोप उमा भारती ने फूलों की बारिश से किया शिवराज सिंह का स्वागत, CM ने पैर छूकर लिया जीत का आशीर्वाद