नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जिससे प्रतिवादियों को शिक्षक भर्ती पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर मिल गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी तक कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है और निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, तो उन्हें दो सप्ताह के भीतर ऐसा करना होगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस अवधि के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर ऐसा करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई द्वारा जांच जारी रहनी चाहिए, लेकिन कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल, 2024 के फैसले पर भी तब तक रोक लगा दी थी, जब तक कि मौजूदा कार्यवाही का निपटारा नहीं हो जाता। पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने माना कि हाईकोर्ट के फैसले से 25,000 लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं और यह निर्धारित करने के लिए सबूत मांगे कि क्या वैध और अवैध नियुक्तियों में अंतर करना संभव है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2016 स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) शिक्षक भर्ती पैनल को रद्द कर दिया गया था, जिसने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया में चार श्रेणियों के लिए चयन शामिल थे: कक्षा IX और X के लिए सहायक शिक्षक, कक्षा XI और XII के लिए सहायक शिक्षक, समूह 'सी' के गैर-शिक्षण कर्मचारी और समूह 'डी' के गैर-शिक्षण कर्मचारी। चयन प्रक्रिया 16 फरवरी, 2016 को अधिसूचना और 27 नवंबर, 2016 को ओएमआर-आधारित लिखित परीक्षा के साथ शुरू हुई। कक्षा IX और X के उम्मीदवारों के लिए अंतिम पैनल 12 मार्च, 2018 को प्रकाशित किया गया था, जिसकी मेरिट सूची 28 अगस्त, 2018 को जारी की गई थी। नियुक्त उम्मीदवारों ने जनवरी और फरवरी 2019 में अपनी भूमिकाएँ शुरू कीं। हालाँकि, चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं। 22 अप्रैल, 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने नियुक्तियों को अमान्य करार दिया और आदेश दिया कि तीन हार्ड डिस्क पर संग्रहीत ओएमआर शीट को एसएससी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। न्यायालय ने पैनल के बाहर से नियुक्त व्यक्तियों को, इसकी समाप्ति के बाद, या खाली ओएमआर शीट के साथ, 12% वार्षिक ब्याज के साथ प्राप्त सभी पारिश्रमिक वापस करने या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का सामना करने का निर्देश दिया। सीबीआई को इन व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया, संभवतः हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने तर्क दिया कि मौखिक प्रस्तुतियों और बिना किसी हलफनामे के आधार पर सभी नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश ने राज्य के स्कूलों में पैदा होने वाले संभावित शून्य की अनदेखी की। अधिवक्ता आस्था शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले से लगभग 23,123 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी प्रभावित होंगे। सरकार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने परिणामी शैक्षणिक ठहराव को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त समय के बिना इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को समाप्त करने के परिणामों पर विचार करने में विफल रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीबीआई जांच और एसएससी हलफनामे ने केवल 4,327 नियुक्तियों में अनियमितताओं की पहचान की। सरकार ने चुनाव नतीजों के दो सप्ताह के भीतर एसएससी को नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश की भी आलोचना की, और तर्क दिया कि इससे स्कूलों में कर्मचारियों की भारी कमी हो जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि उसे उच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका राज्य की शैक्षणिक प्रणाली को बाधित किए बिना भर्ती अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। 15 साल पहले सद्दाम ने डरा-धमकाकर बनाया मुस्लिम, पूरा परिवार करता था प्रताड़ित, अब शाहीन ने की सनातन में घर वापसी बेटे का निकाह करने गया था, दुल्हन की माँ को ही ले भागा शकील, पीछे छोड़ गए 16 बच्चे मौलाना तौकीर रजा ने किया सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान, 23 लड़के-लड़कियों को मुस्लिम बनाने की तैयारी, TMC नेता भी कह चुके हैं यही बात