नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने कावेरी नदी के जल बंटवारे के लिए कावेरी प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी. बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कावेरी नदी के जल बंटवारे के लिए कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा पेश किया था. बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने आज इस योजना पर विचार करने का बाद इसे मंजूरी दे दी.इस योजना के तथ्य अभी पता नहीं चल पाए हैं.इसके पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के व्यस्त रहने के कारण योजना के मसौदे को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकी थी . सरकार के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी और इस अपने निर्णय की अवमानना बताया था .बता दें कि कावेरी नदी जल के वितरण और इस्तेमाल पर कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाके के लोगों के बीच करीब 137 साल से विवाद चल रहा है. यह भी देखें कावेरी विवाद पर उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक की याचिका खारिज कावेरी विवाद: SC ने केंद्र को लताड़ा, पानी छोड़ने का दिया आदेश