केंद्र सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट - वायु प्रदूषण पर उठाए गए क़दमों की जानकारी दें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और निकटवर्ती इलाकों में प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अब तक उठाए कदमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। केंद्र की तरफ से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए समग्र हलफनामा तैयार कर रही है। 

अदालत में जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस रामसुब्रमण्यम भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि, आप अपना हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने कहा कि हलफनामे में इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आयोग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही कोर्ट से वीडियो-कांफ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान कहा गया कि आयोग ने अभी तक कुछ नहीं किया है। 

दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के चलते प्रदूषण बढ़ने का मामला उठाने वाले याचिकाकर्ता आदित्य दुबे की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि, समिति में 14 सदस्य हैं, किन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया है। इस पर भाटी ने कहा कि, हमारा हलफनामा तैयार है। हमें दो दिन कि मोहलत दीजिए। मामले में पेश हुए एक वकील ने दावा किया कि पराली जलाए जाने की घटनाओं में पांच फीसद वृद्धि हुई है। भार्टी ने कहा, हम समग्र रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुक़र्रर की है।

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