नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने और बच्चों को मिड-डे मील न मिल पाने पर शीर्ष अदालत ने संज्ञान लिया है. स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया नहीं होने का संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है और सवाल किया है कि स्कूल बंद किए जाने पर बच्चों को मिड डे मील यानी मध्याहन भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है? कोरोना वायरस के कारण देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज, सभी सिनेमाहॉल 31 मार्च तक बंद रहेंगी. पंजाब में एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे. केवल वे स्कूल खुले रहेंगे, जहां परीक्षाएं चल रही हैं. मध्य प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है. उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेजों को 22 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है. बिहार में स्कूल-कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं. वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है. इस दौरान सिर्फ बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा सभी स्कूल बंद रहेंगे. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में क्या हुआ उतार-चढ़ाव ? यहाँ जानें आज के भाव कोरोनावायरस : थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरे उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू, गेट पर भी लोगों की हुई जांच सुप्रीम कोर्ट : क्या पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की हिरासत होगी खत्म ?