सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआइ के मुख्य वित्तीय अधिकारी संतोष रांगनेकर को बोर्ड के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के मामले में बीसीसीआइ और चौधरी से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर आदेश जारी किए है. एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रम्णयम ने प्रशासकों सीओए के अध्यक्ष विनोद राय के सामने पेश कुछ ईमेल पेश किए जिनके आधार पर कोर्ट ने बोर्ड से इस मामले को स्पष्ट रूप से सामने लाने की बात कही है.

सुब्रम्णयम ने शीर्ष अदालत को बताया कि, 'चौधरी ने रांगनेकर से कहा था कि अगर वह इस समय हरियाणा में होते तो उन्हें नष्ट कर देते. चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि यह उनके विचार हो सकते हैं जिसमें वित्तीय लेनदेन की कुछ ऐसी बातें हैं जो सीएफओ को पसंद नहीं आई हों.' बताते चले कि इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में रखी गई है.

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ से कहा है कि, 'सीओए द्वारा आखिरी सुनवाई में प्रस्तुत किए गए संविधान के मसौदे पर अपना जवाब दें.' गौरतलब है कि, सीओए ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मद्देनजर बीसीसीआइ के संविधान का मसौदा तैयार किया है.

 

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