असम NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को किया तलब, मांगी मतदाताओं की जानकारी

नई दिल्‍ली : 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने असम एनआरसी मामले में निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि अगर असम के किसी शख्स का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली असम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है किन्तु अगर उसका नाम मतदाता सूची में है तो ऐसे में आप क्‍या कार्रवाई करेंगे? 

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इस पर चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया है कि एनआरसी के ड्राफ्ट में नाम शामिल न होने पर किसी मतदाता का नाम काटा नहीं गया है. मंगलवार को असम एनआरसी मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से 2016, 2017 और 2018 के जनवरी महीने में रिवाइज की गई मतदाता सूची की जानकारी मुहैया कराने को भी कहा है. इसमें शीर्ष अदालत ने मतदाता सूची में जोड़े गए और हटाए गए नामों से संबंधित जानकारी की मांग की है. शीर्ष अदालत ने इसके लिए निर्वाचन आयोग को 28 मार्च तक का समय दिया है.

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आपको बता दें कि 8 मार्च को शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव से पहले असम में कई श्रेणियों के लोगों को मताधिकार से कथित रूप से वंचित करने के मामले में चुनाव आयोग के सचिव को 12 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस याचिका पर एक फरवरी को नोटिस जारी किया था. इसके बाद भी आयोग की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था. इस पर अदालत ने चुनाव आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था.

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