नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर गैंगरेप मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जायेगी। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर लगी रोक को हटाने के आदेश दे दिये है। गौरतलब है कि अभी मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश जारी किये है कि वह मामले की जांच में तेजी लायें। अर्जी दाखिल की थी- प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच पर लगी रोक को हटाने के लिये अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में यह निवेदन किया गया था कि कोर्ट अपने उस आदेश में संशोधन करें, जिसमें सीबीआई जांच करने के मामले में रोक लगाई गई थी। जांच करने के लिये सीबीआई की ओर से कानूनी रूप से तर्क दिये गये थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने के आदेश दे दिये है। आपको बता दें कि बीती 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही यूपी के मंत्री आजम खान पर भी नाराजगी जताई थी। आजम ने गैंगरेप के मामले को लेकर यह कहा था कि गैंगरेप राजनीतिक साजिश करार दिया था। लेकिन इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति लेते हुये आजम खान को फटकार लगाई थी। फिर बनी एक बच्ची गैंगरेप का शिकार