भोजशाला के ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ़ इंकार

धार: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला और कमल मौला मस्जिद के विवादित स्थानों पर ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।  शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित "भोजशाला और कमल मौला मस्जिद" में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए, जो परिसर के चरित्र को बदल देगा। सर्वेक्षण से जुड़े एक व्यक्ति ने पिछले सप्ताह कहा था कि खुदाई प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई मिट्टी और पत्थरों को एएसआई द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।

आशीष गोयल, जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान एएसआई टीम के साथ भी हैं, ने मीडिया को बताया था कि सर्वेक्षण नए वैज्ञानिक तरीकों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का उपयोग करके बिना किसी रुकावट के किया जा रहा है। साथ ही स्थल पर उत्खनन के अलावा कार्बन डेटिंग भी की जा रही है, ताकि मूर्तियों, पत्थरों और संरचना की उम्र का पता लगाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा रही है। गोयल ने कहा कि “यह शाश्वत सत्य है कि भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। शिलालेख, स्तंभ और भोजशाला के प्रत्येक टुकड़े से पता चलता है कि यह एक हिंदू संरचना है।”

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