नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने सोमवार को जाने माने वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhusan) के खिलाफ अवमानना के मामले को खारिज करने से साफ़ मना कर दिया है. प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रहे शीर्ष अदालत की अवमानना के 11 वर्ष पुराने मुक़दमे की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में जारी रहेगी. हालांकि सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया है. उल्लेखनीय है कि 2009 में दिए गए एक साक्षात्कार में प्रशांत भूषण ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को भ्रष्ट कह दिया था. पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने 2009 में दिए अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरा मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, कर्तव्य निभाने में नाकामी से था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख मुक़र्रर की है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में भी प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. आज शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला सुनाने वाली थी कि प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं. जिसके फैसले में प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। हरे निशान के साथ खुला शेयर बाज़ार, सेंसेक्स ने लगाई 372 अंकों की छलांग एयरपोर्ट पर हिन्दी नहीं बोल पाई कनिमोई, ट्वीट कर कहा- 'क्या मैं भारतीय हूं' कोरोना से 55 हजार लोगों ने एक ही दिन में जीती जंग, जल्द हो सकता है वायरस का अंत