नई दिल्‍ली। देश में लम्बे समय से इस बात को लेकर बहस चलती आ रही है कि देश की राजनीति में दागी नेताओं की क्या जगह होनी चाहिए। क्या ऐसे नेताओं को चुनाव में खड़े होने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं ? लेकिन आज देश की सर्वोत्तम अदालत सुप्रीम कोर्ट इन सभी आशंकाओं पर रोक लगा सकती है। दिल्ली में 35 सरकार पद खाली, युवा जरूर आजमाए किस्मत दरअसल आज देश के सर्वोच्च न्यायलय सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई की जायेगी जिनमे दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की गुहार की गई है। इनमे से एक याचिका में यह मांग की गई है कि जिस राजनेता पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हो जिनकी सजा 5 साल से ज्यादा हो तो उन्हें देश के किसी भी चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट में एक बार फिर नौकरी का मौका, 44 हजार रु मिलेगा वेतन इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। यह सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे से शुरू की जायेगी। गौरतलब है कि इन याचिकाओं में अश्विनी कुमार उपाध्याय के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह के साथ-साथ कुछ एनजीओ की याचिकाएं भी लंबित हैं। इनमे से कुछ मामले सन 2016 से कोर्ट में लंबित है। ख़बरें और भी मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ़्तों में मांगे जवाब रिटायरमेंट के पूर्व आठ बड़े मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएंगे सीजेआई दीपक मिश्रा हाई कोर्ट भर्ती : 8वीं पास के लिए 8 हजार पद खाली, सैलरी होंगी 56 हजार रु हर महीने