नई दिल्‍ली। देश में पिछले कई सालों से विवादों में चल रहे अयोध्या के मंदिर-मस्जिद मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट एक अहम् फैसला सुना सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले से जुडी उस याचिका पर सुनवाई की जायेगी जिसमे 1994 के मस्जिद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। जानिए अदालत के फैसले के बाद कहां अनिवार्य होगा आधार और कहां नहीं होगी जरुरत यह सुनवाई आज देश के उच्चत्तम न्यायलय सुप्रीम कोर्ट में दोपहर दो बजे से शुरू की जायेगी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1994 में अयोध्या के मंदिर-मस्जिद मामले में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली इस्माइल फारुकी की एक याचिका पर फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इसका अभिन्न हिस्सा नहीं है। एससी/एसटी: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ा पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला इस फैसले के कुछ समय बाद देश के कुछ मुस्लिम पक्षों ने इस्माइल फारुकी के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखील की थी। इसके बाद इस फैसले पर कई बार विभिन्न वजहों से सुनवाई टलती गई और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक और सुनवाई है। उल्लेखनीय है कि सन 1992 में राम मंदिर के लिए हुए विवाद के दौरान अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसके बाद देश में हिन्दू-मुस्लिम के बीच दंगे भड़क गए थे और इसे लेकर काफी समय तक हंगामा हुआ था। ख़बरें और भी आधार पर फैसला, गरीब समर्थक मोदी सरकार की बड़ी जीत- भाजपा आधार पर अदालत का फैसला, मोदी सरकार के मुँह पर तमाचा- कांग्रेस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक खाते और सिम कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं है आधार