शादी की उम्र घटाने के लिए लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली: भारत में शादी के लिए 18 और 21 साल की आयु को ही सुनिश्चित किया गया है और इस कानून में अभी तक किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। हाल में सुप्रीम कोर्ट में शादी के लिए पुरुषों की उम्र को 18 साल करने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है, यहां बता दें कि इस यचिका को अशोक पांडे नामक वकील ने दायर किया था।

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वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसके अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष किए जाने का आग्रह किया गया था। उस पर कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए न सिर्फ याचिका को खारिज किया है बल्कि वकील पांडे पर 25000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यहां बता दें कि इस याचिका में शादी की उम्र को कम करने का आग्रह किया गया था और इससे पहले कानून मंत्रालय ने भी सुझाव दिया था कि सभी धर्मों के महिला और पुरुषों के लिए शादी की उम्र को 18 साल कर दिया जाना चाहिए। 

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गौरतलब है कि कानूनी रूप से विवाह हेतु लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष तय की गई है। लेकिन वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में पुरुषों की शादी की उम्र को 21 से घटाकर 18 साल करने की अपील की थी। दरअसल, कोर्ट में ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले विचाराधीन हैं, ऐसे में कोर्ट को भी वकील अशोक पांडे की याचिका पर गुस्सा आ गया और दंड स्वरूप वकील पर जुर्माना भी लगाया गया। 

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