नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने रुपये जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस कम्पनी को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था. बता दें कि जेपी इंफ्राटेक ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में यह कहा कि वो शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करा सकते हैं और आज 50 करोड़ रुपये जमा करा सकते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेपी को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था. उल्लेखनीय है कि इस मामले में कोर्ट ने सवाल किया कि जेपी अपनी संपत्ति बेचे, दूसरे की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं. कोर्ट ने ताकीद किया कि 13 नवंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान एक सही रकम लेकर कोर्ट आएं. स्मरण रहे कि इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे को 2500 करोड़ में दूसरी कंपनी को सौंपने की अर्जी भी खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सहारा कम्पनी के मामले में भी लिया था. यह भी देखें तलाक मामले में दिखी सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता पत्राचार से मिली इंजीनियरिंग की डिग्री SC ने की निरस्त