भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में पीड़ितों की तरफ से दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है. उपहार अग्निकांड पीड़ित एसोसिएशन ने अंसल बंधुओं को दी गई सजा को लेकर कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी. अग्निकांड के पीड़ित पीड़ित हरबंश सिंह राही ने का कहना था कि दोषियों को जो सजा दी गई है वह काफी कम है. वहीं तीन भाइयों को खो चुके राजेंद्र सिंह तंवर ने कहा था दोषियों को कम सजा मिली है. बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन पर जो फैसला आता है उसे याचिकाकर्ता का मानना पड़ता है. जल्द ही मिल सकता है दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष, गोहिल ने लिया फीडबैक आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 13 जून 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेगा हॉल में बॉर्डर फिल्म लगी थी. उस दौरान अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 100 से अधिक लोग झुलस गए थे. 13 गंभीर बीमारियों से ग्रसित है लालू प्रसाद यादव, दिल्ली भेजने के लिए इस बोर्ड का हुआ गठन उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में तीन सदस्यीय बेंच ने 9 फरवरी 2017 को 2:1 से फैसला सुनाया था. इस फैसले के तहत 78 साल के सुशील अंसल को उम्र संबंधी परेशानी को देखते हुए उतनी ही सजा सुनाई गई थी, जितनी वे जेल में काट चुके थे. सुशील के छोटे भाई गोपाल अंसल को बाकी के एक साल जेल में सजा पूरी करने का आदेश दिया गया था. इस मामले में दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था. दिल्ली कांग्रेस को मिल सकती है मजबूती, इस नेता ने दिए बदलाव के संकेत पाकिस्तान: कोर्ट का आदेश, नाबालिग हिन्दू लड़की का निकाह अमान्य, पति पर केस दर्ज शाहीन बाग : प्रदर्शनकारियों का धरना समाप्त करने के लिए तीनों वार्ताकार करेंगे ये काम