नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार (5 फरवरी) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले पीठासीन अधिकारी को यह कहते हुए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि "यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत कर दिया है।" भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादास्पद चुनाव का वीडियो देखने के बाद कहा, "क्या वह इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।" उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस-AAP गठबंधन के 8 उम्मीदवारों के वोट अवैध घोषित होने के बाद उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया था। कार्यवाही का वीडियो देखने के बाद CJI ने कहा कि कोर्ट पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर 'आश्चर्यचकित' है। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहा है और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहा है? CJI ने कहा कि पीठासीन अधिकारी को मतपत्र में बदलाव करते देखा गया। उन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ AAP पार्षद कुलदीप कुमार (हारे हुए मेयर उम्मीदवार) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। कुमार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाए। SC ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी के उपायुक्त, जिनके पास वर्तमान में रिकॉर्ड हैं, उन्हें आज शाम 5 बजे तक उन्हें हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंप देना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक भाजपा उम्मीदवार को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था और उन्होंने कांग्रेस-AAP पार्षदों के आठ मतपत्रों को जानबूझकर नष्ट करके और जानबूझकर उनके वोटों को अवैध करके पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वीडियो में केवल एक तरफा तस्वीर दिखाई गई है और आग्रह किया कि न्यायालय को पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि , "एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है।" क्या है मामला ? AAP पार्षद ने परिणामों पर तत्काल रोक लगाए बिना उनकी याचिका को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी हुए। भाजपा उम्मीदवार को 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और AAP समर्थित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। पीठासीन अधिकारी ने 8 मतों को अवैध मानते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने विवादित चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की "क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम है" और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने की प्रार्थना की। 31 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक कार्यालय के कामकाज को भंग करने की उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया । इसमें तर्क दिया गया, "क्या गिनती उचित थी, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं...ये सभी तथ्यों के प्रश्न हैं।" नशे में टल्ली होकर स्कूल में पढ़ने आए शिक्षक, देखकर डरे बच्चे और... दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता, एनकाउंटर के बाद नीरज बवाना गैंग का शार्पशूटर गिरफ्तार हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल