सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की करेगा जांच

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कल (15 मई) कहा कि वह इस बात पर गौर करेगा कि व्हाट्सएप की 2016 की निजता नीति से नागरिकों के अधिकार तो प्रभावित नहीं हो रहे. शीर्ष अदालत ने केन्द्र से पूछा है कि नियम बनने तक वह उपयोगकर्ताओं के ‘संरक्षण’ के लिए क्या कदम उठा सकता है.

इतना ही पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने  व्हाट्सएप निजता नीति मामले की विस्तृत जांच शुरू करने और एप से सोशल नेटवर्कंग प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं का डेटा साझा करने पर सवाल भी किये, लेकिन 2016 से पहले ऐसा नहीं किया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बात पर गौर करेगी क्या अदालत इस मुद्दे से निपटने में एक नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में दिशानिर्देश तय करने में ‘असहाय’ है.

वही न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, हम इस बात पर गौर करेंगे कि  निजता नीति के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 (01) जी के तहत किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं या नहीं. वे यह नहीं कह सकते कि उपयोगकर्ता इस पर सहमत हुए हैं. 

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