नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक आजम खान की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय बुधवार यानी 11 मई को सुनवाई करेगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एल नागेश्‍वर राव के नेतृत्व वाली बेंच को वकील ने बताया कि आजम खान की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले में आज की तारीख तक फैसला नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्‍याय का मजाक बताते हुए कहा कि बुधवार को खुद इस मामले की सुनवाई करेगा। अदालत ने यह भी नोट किया कि आजम खान को 86 अन्‍य मामलों में जमानत मिल चुकी है। अपनी याचिका में आजम खान ने सर्वोच्च न्यायालय से उनके खिलाफ 19 सितम्‍बर 2019 को अपराध क्रमांक 312 के तहत रामपुर के अजीमनगर थाने में IPC 1860 की धारा 420, 467, 468, 471,447, 201, 120 बी और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के सेक्‍शन 3 के तहत दर्ज प्राथमिकी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत याचिका पर अंतिम फैसला आने तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। यह याचिका आजम खान के वकील लजाफीर अहमद ने दाखिल की है। इसके पहले आजम खान की तरफ से सर्वोच्च न्यायलय को बताया गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिसम्‍बर 2021 में उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। बाद में यूपी सरकार ने इस संबंध में कुछ नए तथ्‍य पेश करने के लिए एक नई अर्जी दी। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई की। आजम खान को इसी एक मामले में अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। आजम फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में कैद हैं। 'बच्चों में नफ़रत और कट्टरता भर रहे मदरसे, लगाया जाए बैन..', इलाहबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल 'मैं झुकूंगा नहीं...', FIR दर्ज होने पर बोले विक्रांत भूरिया चंद मिनटों में सुलझा 22 वर्ष पुराना विवाद, सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा, यूपी को मिला ‘भागीरथी’