नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। जज उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर आज ख़त्म हो रहो रोक को 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि अदालत ने गत 28 फरवरी को याचिका पर गुजरात सरकार को कड़ी लताड़ लगाते हुए उससे जवाब भी मांगा था और मामले की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। इससे पहले पिछले 17 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने 2015 के पाटीदार हिंसा मामले में हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हार्दिक के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मांगी गई राहत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमकर विरोध किया था। मेहता ने कहा था कि 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को आग के हवाले कर दिया था, पुलिस स्टेशन और वाहन जलाये गये तथा इन सबके पीछे हार्दिक का हाथ था। पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अब तक इस मामले की जांच भी नहीं पूरी हो सकी है। जस्टिस ललित ने राज्य सरकार को पांच वर्ष तक जांच नहीं किए जाने को लेकर लताड़ लगाई थी। कोरोना वायरस: UK में पहली मौत, अमेरिका में 12 मरे, जारी हुआ 6.3 बिलियन डॉलर का फंड कर्ज में घिरी गहलोत सरकार, इस विमान की खरीदी का निर्णय टाला सांसदों के निलंबन से कांग्रेस में आक्रोश, राहुल गाँधी के नेतृत्व में संसद में विरोध प्रदर्शन