नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने शनिवार को एक सुनवाई के बाद यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पहले से निर्धारित तारीख पर कराने की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव की गिनती कल यानी 2 मई को होनी है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोविड दिशानिर्देशों का ठीक से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। इससे पहले वोट काउंटिंग को रोकने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। शिक्षक एसोसिएशन ने एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वो काम करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि चार चरणों में चुनाव के दौरान 700 शिक्षकों की जान जा चुकी है। इससे पहले अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या मतगणना को कुछ और दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि, 'स्थिति को देखते हुए भी आप आगे बढ़ना चाहते है? क्या आप इसे दो सप्ताह बाद करा सकते हैं ताकि तब तक मेडिकल सुविधाओं को और दुरूस्त कर लिया जाए।' अदालत ने साथ ही कहा कि, 'आप सभी हालात को देखते हुए आगे जाना चाह रहे हैं। यदि तीन सप्ताह मतगणना को टाल दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा।' इस पर यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना निर्धारित समय पर कराने का फैसला आयोग की तरफ से लिया गया है। आयोग ने ये भी बताया कि सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। पंजाब में आज से शुरू नहीं होगा 18+ टीकाकरण, सीएम अमरिंदर बोले- हमारे पास वैक्सीन नहीं वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 8,873.6 करोड़ रुपये का फंड किया जारी पाकिस्तान ईद की छुट्टियों से पहले की इनबाउंड अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कम करने की सिफारिश की