नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी 17 शेल्टर होम में यौन शोषण के मामलों की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पहले से ही CBI जांच कर रही है. अब बाकी 16 शेल्टर होम में बच्चों के साथ ऐसे मामलों की जांच भी CBI द्वारा ही की जाएगी. कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा की गई अब तक की जांच पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की. साइबर मंडे : मात्र एक दिन में टूटे ऑनलाइन शॉपिंग के सारे रिकॉर्ड, 7 अरब डॉलर की हुई बिक्री बिहार सरकार के वकील ने अभी जांच CBI को न सौंपे जाने के लिए अदालत से बार बार अनुरोध किया और कहा कि 10 दिन के अंदर स्टेटस दाखिल कर देंगे, पहले कोर्ट उसे देख ले, अगर फिर कोर्ट को लगे तो CBI जांच का आदेश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसों में सीबीआई से जांच शुरू करने के साथ ही कहा कि टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में रखे गए सभी आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. डाबर इंडिया के सीईओ ने पतंजलि और बाबा रामदेव को लेकर दिया चौकाने वाला बयान वहीं सीबीआई ने कोर्ट को तारीख देते हुए कहा है कि मुजफ्फरपुर रेप केस में 7 दिसंबर तक चार्जशीट दायर कर दी जाएगी.सुनवाई के दौरान बिहार के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद बिहार सरकार ने FIR में आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 323/325/377 और पक्सो एक्ट भी जोड़ लिया है. इससे पहले अदालत ने सभी दोषियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करने की बात कही है. खबरें और भी:- खुशखबरी : अब बैंक चेक भी ATM से ही हो जाएगा कैश, आ रही है नई आधुनिक एटीएम मशीन शेयर बाजार : अच्छी बढ़त के साथ खुला बाजार, जानिये आज के आकड़ें लांच हुआ दुनिया का सबसे सस्ता LCD टीवी, कीमत जानकार रह जायेंगे दंग