सर्वोच्च न्यायालय ने दिए 62 फर्जी मुठभेड़ में जांच के आदेश

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मणिपुर में 62 लोगों के फर्जी मुठभेड़ के मसले पर केंद्रीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 28 जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। मानवाधिकार संगठनों द्वारा दावा करते हुए कहा गया कि वर्ष 1979 से 2012 तक मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

इन लोगों में नाबालिग व औरतें शामिल हैं। वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में मानवाधिकार संगठन एक्स्ट्रा ज्युडिशियल विक्टिम फैमिली एसोसिएशन द्वारा 1528 मामले में सेना व पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की बात उठाई गई। सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई को जाॅंच के आदेश दे दिए गए।

मिली जानकारी के अनुसार 62 में से 30 मामले में जाॅंच की गई है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में अफस्पा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 लागू किया गया है। इस नियम के अंतर्गत सुरक्षा बल को विशेष अधिकार मिलते हैं। सुरक्षा बल ने कथित तौर पर कानून की आड़ में फर्जी मुठभेड़ के तहत इस तरह की हिंसा हुई थी।

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