नई दिल्ली : आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को राहत देते हुए बैंक ऑफ़ बडोदा को स्पष्ट कहा कि आपने पैसा बिल्डर को दिया है न कि फ्लैट खरीदारों को. आप फ्लैट खरीदारों के पैसे नही ले सकते.आप बिल्डर की सम्पति को ले सकते है. कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई है. उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ओर से इंसोल्वेंसी प्रक्रिया का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि हमारे पैसे भी बिल्डर ने लिए है, उसको लेकर दायर अर्जी पर भी सुनवाई हो. इस पर शीर्ष कोर्ट ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा से स्पष्ट कहा कि आपने पैसा बिल्डर को दिया है न कि फ्लैट खरीदारों को. आप फ्लैट खरीदारों के पैसे नही ले सकते. आप बिल्डर की सम्पति को ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर, बायर्स, नोएडा ऑथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा ऑथॉरिटी की बैठक करने के निर्देश दिए. बता दें कि इसके पूर्व 22 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को कहा था कि अगर वक्त पर काम पूरा नहीं हुआ तो जेल भेज देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लेजर पार्क प्रोजेक्ट में 19 टावर पूरे करने के लिए निर्माण शुरू कर पूरा करने की अनुमति दी थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1665 फ्लैट जल्द से जल्द तैयार करने तथा 7मार्च तक आम्रपाली को कोर्ट में इसके लिए अंडरटेकिंग दाखिल करने को कहा था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. यह भी देखें विपक्ष की मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की तैयारी प्रतिबंधित नेता द्वारा उम्मीदवार तय करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल