भोपाल: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आधार पर दिए जा रहे प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश शासन को एक बड़ा झटका दिया है, जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आधार पर दिए जा रहे प्रमोशन के लिए मप्र राज्य शासन के स्टे को खारिज़ कर दिया है . मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए आरक्षण के आधार पर दिए जा रहे प्रमोशन स्टे को खारीच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि म.प्र. शासन हाइकोर्ट के आदेश का पालन करे. पदोन्नति में पूर्व में दिए गए आरक्षण पर यथास्थिति बनी रहेगी एवं कोई भी कर्मचारी रिवर्ट नहीं होगा. किन्तु अब पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जायेगा. बता दे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण के आधार पर प्रमोशन दिया जा रहा था. जिसमे प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण के आधार पर प्रमोशन दिए जाने के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने खारीच कर दिया है. प्याज को खपाना सरकार का सिरदर्द बना किसान आंदोलन के बाद एक्शन में शिवराज, ताबड़तोड़ 10 कलेक्टर बदले, 11 नए चेहरे मैदान में सरकार का झटका: MP के 9 लाख शासकीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 7वां वेतनमान उत्तरकाशी बस हादसा : 19 लोगो के शव निकाले जा चुके, सभी को स्पेशल बोगी से इंदौर लाया जाएगा MP में आज से पॉलिथीन - कैरी बैग प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो जुर्माना