नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। अब सभी की निगाहें लोकसभा सचिवालय पर होंगी, जो औपचारिक रूप से कांग्रेस नेता के सांसद के दर्जे को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे उनकी संसद में वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा। 4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। उन्हें दो साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता स्वतः ही रद्द हो गई। अदालत ने आगे कहा कि सूरत अदालत के ट्रायल जज ने अधिकतम दो साल की सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। बता दें कि, इस साल मार्च में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी 2019 से वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। राहुल गांधी का सांसद का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। जरूरी कागजी कार्रवाई तैयार है, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हस्ताक्षर का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक यह मंजूरी आज मिलने की उम्मीद है। यदि कोई देरी हुई तो कांग्रेस मामले को अदालत में ले जाने को तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द करने से संबंधित सभी दस्तावेज अध्यक्ष को भेज दिए हैं और उनकी सदस्यता तुरंत बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिड़ला को उसी गति से उनकी सदस्यता बहाल करनी चाहिए, जैसे गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 'मोदी उपनाम' टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेताओं ने "सच्चाई की जीत" बताया है, जो राहुल गांधी की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी मांग है कि राहुल गांधी का सांसद दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और इसमें और देरी न की जाए। अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने परिस्थितियों की परवाह किए बिना "भारत के विचार" की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हालाँकि, संसद में उनकी वापसी विवाद से रहित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चेतावनी दी है कि गांधी अपने खिलाफ लंबित कई मामलों के कारण मुश्किल स्थिति में हैं। कुछ परिस्थितियों में, किसी नेता की संसदीय सदस्यता की बहाली कभी-कभी एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की बहाली में एक महीने से अधिक समय लग गया, बावजूद इसके कि केरल उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी। मोहम्मद फैज़ल को इस साल जनवरी में एक आपराधिक मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, मार्च में, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि और सजा का निलंबन प्राप्त किया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव पर निर्वाचन आयोग करेगा फैसला - LG मनोज सिन्हा हरियाणा-मणिपुर से पलायन कर बंगाल में शरण ले रहे लोग - मंत्री फिरहाद हकीम 'भारत माता की जय' के नारे को लेकर भाजपा और बसपा नेताओं के बीच झड़प से बढ़ा तनाव