धारा 370 और कश्मीर में लगी पाबंदियों पर SC करेगा आज सुनवाई

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370 को निरस्त करते हुए राज्य के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है। इस कदम के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई पाबंदियां लगा दी थीं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिस पर उस वक्त कोर्ट ने सरकार को कुछ और वक्त देने की बात कही थी। शीर्ष कोर्ट धारा 370 खत्म करने और इससे संबंधित दाखिल सभी याचिकाओं पर आज यानि बुधवार को सुनवाई करेगा।

घाटी में इंटरनेट और संचार सेवाओं समेत दूसरी पाबंदियों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को ही सुनवाई करेगी। नेकां के सांसद मोहम्मद अकबर लोन, रिटायर जज हसनैन मसूदी और वकील एमएल शर्मा ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल और जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने भी जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद तारीगामी की रिहाई की मांग को लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने धारा 370 समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शाषित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। सरकार के इस कदम से जम्मू और लद्दाख में जहां खुशी है वहीं घाटी में इसको लेकर माहौल तनावपूर्ण है।

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