नई दिल्ली: केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के ड्राफ्ट पर सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा भेजे गए अवमानना के नोटिस पर रोक लगा दी है, जिसमें इस मसौदे को कई क्षेत्रीय भाषाओं में पब्लिश करने के लिए कहा गया था. अब वापस सरकार को हाई कोर्ट के पास भेजा है. गुरुवार को इस मसले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र की तरफ से SG ने कहा कि किसी आदेश को छापने के नियम स्पष्ट हैं, इन्हें हिन्दी और अंग्रेजी में ही प्रकाशित करना है. ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला नियम से परे है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में सरकार से वापस दिल्ली HC के पास जाने के लिए कहा है और पूछा है कि हाईकोर्ट को कानून के बारे में क्यों नहीं बताया गया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने अवमानना मामले पर राहत दी है. इस पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया कि आपकी बात सही है, किन्तु आपने इस बात को उच्च न्यायालय के सामने क्यों नहीं उठाया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिस भाव से ये फैसला दिया था वो बिल्कुल सही है. क्योंकि महाराष्ट्र-कर्नाटक और अन्य राज्यों में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो हिन्दी-अंग्रेजी नहीं जानते होंगे. केंद्रीय आयुष मंत्री को हुआ कोरोना, बोले- मेरे संपर्क में आए लोग करा लें जांच केरल विमान हादसा: दुर्घटना के बारे में जांच अधिकारी ने बोली यह बात 1 माह से चल रही मौत से जंग में हारा सरपंच का पति